5030-आर
छात्र शिकायत और शिकायत विनियमन
परिभाषाएँ
- शिकायतकर्ता का अर्थ एक छात्र होगा जो आरोप लगाता है कि शीर्षक IX, धारा 504 या अमेरिकी विकलांग अधिनियम (एडीए) क़ानून या विनियमों का उल्लंघन किया गया है जो उसे प्रभावित करते हैं।
- शिकायत का अर्थ शीर्षक IX, धारा 504 या ADA क़ानून या विनियमों का कोई भी कथित उल्लंघन होगा।
- अनुपालन अधिकारी का अर्थ शिक्षा बोर्ड द्वारा शीर्षक IX, धारा 504 और ADA के तहत जिम्मेदारियों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के प्रयासों के समन्वय के लिए नामित कर्मचारी होगा।
यह विनियमन और साथ वाली नीति (5030) शीर्षक IX, पुनर्वास अधिनियम या ADA की धारा 504 द्वारा निषिद्ध किसी भी कार्रवाई का आरोप लगाने वाले छात्रों के लिए शिकायत प्रक्रिया प्रदान करती है। शिकायतों को निम्नलिखित तरीके से निपटाया जाएगा:
अनौपचारिक शिकायत प्रक्रियाएं
- शिकायत को जन्म देने वाली घटनाओं के 30 दिनों के भीतर, शिकायतकर्ता को अनुपालन अधिकारी के पास लिखित में शिकायत दर्ज करनी होगी। अनुपालन अधिकारी शिकायतकर्ता के साथ अनौपचारिक रूप से शिकायत पर चर्चा कर सकता है। वह तुरंत शिकायत की जांच करेंगे। स्कूल जिले के सभी कर्मचारी ऐसी जांच में अनुपालन अधिकारी के साथ सहयोग करेंगे। जांच प्रक्रिया के दौरान, पक्षों के पास गवाहों की पहचान करने और साक्ष्य प्रदान करने का अवसर होगा।
- जिले में जांच का रिकार्ड रखा जाएगा। शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, अनुपालन अधिकारी लिखित रूप में यह निष्कर्ष निकालेगा कि शीर्षक IX, पुनर्वास अधिनियम की धारा 504 या ADA का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि अनुपालन अधिकारी को पता चलता है कि उल्लंघन हुआ है, तो वह शिकायत के समाधान का प्रस्ताव देगा। जांच के बाद जांच प्रतिवेदन जिले में दाखिल किया जाएगा।
- यदि शिकायतकर्ता अनुपालन अधिकारी के निष्कर्ष से या शिकायत के प्रस्तावित समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता अनुपालन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर एक लिखित अनुरोध दर्ज कर सकता है। जिला शिकायत समिति द्वारा समीक्षा के लिए अनुपालन अधिकारी।
औपचारिक शिकायत प्रक्रिया
- विद्यालयों के अधीक्षक छात्रों की शिकायतों की समीक्षा के लिए एक या अधिक शिकायत समितियों की नियुक्ति करेंगे। शिकायत समिति में प्रत्येक में तीन सदस्य होंगे, जो अधीक्षक की इच्छा पर सेवा करेंगे।
- शिकायत समिति अनुरोध कर सकती है कि शिकायतकर्ता, अनुपालन अधिकारी, या स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्टाफ का कोई भी सदस्य समिति को एक लिखित बयान पेश करे जिसमें कोई भी जानकारी हो जो ऐसे व्यक्ति के पास शिकायत और उसके आस-पास के तथ्यों से संबंधित हो।
- शिकायत समिति सभी संबंधित पक्षों को सूचित करेगी कि ऐसे पक्ष मामले में अपनी स्थिति के पूरक लिखित बयान प्रस्तुत कर सकते हैं।
- शिकायत प्राप्त होने के 15 स्कूल दिनों के भीतर, शिकायत समिति अपना निर्णय लिखित रूप में प्रस्तुत करेगी। इस तरह के निर्धारण में एक निष्कर्ष शामिल होगा कि पुनर्वास अधिनियम या एडीए की धारा IX, धारा 504 का उल्लंघन हुआ है या नहीं, शिकायत को समान रूप से हल करने का प्रस्ताव है। निर्णय की एक प्रति शिकायतकर्ता को एक प्रति के साथ अधीक्षक को भेजी जाएगी।
- यदि शिकायतकर्ता शिकायत समिति के निष्कर्ष से या शिकायत के प्रस्तावित समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता, शिकायत समिति का निर्णय प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता के पास एक लिखित अनुरोध दर्ज कर सकता/सकती है। अधीक्षक समीक्षा हेतु ।
- समीक्षा के लिए अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, अधीक्षक लिखित में अपना दृढ़ संकल्प देगा कि उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है।
इस शिकायत प्रक्रिया में निहित कुछ भी पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों को हल करने के अन्य साधनों (जैसे, अदालतों, सिविल लिबर्टीज यूनियन, मानवाधिकार आयोग, नागरिक अधिकारों के कार्यालय, आदि) को आगे बढ़ाने की क्षमता के विरुद्ध कम नहीं करता है।
उपचार
जिला पार्टियों को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा और पार्टियों को उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। जिला भेदभाव या उत्पीड़न की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाएगा और यदि उपयुक्त हो तो भेदभावपूर्ण प्रभावों को ठीक करने के लिए कदम उठाएगा। कोई भी अनुशासनात्मक प्रतिबंध जिले की आचार संहिता और किसी भी लागू जिला नीतियों के अनुसार होगा।
जिला भेदभाव और/या उत्पीड़न के अधीन पाए गए किसी भी छात्र को आवश्यक और उपयुक्त परामर्श और/या शैक्षणिक सहायता सेवाएं प्रदान करेगा और भेदभाव या उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को उपयुक्त परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराएगा। .
गैर इसका प्रतिकार
जिला शिकायत दर्ज करने वाले या शिकायत की जांच में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिशोध की मनाही करता है।